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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नई पॉलिसी अपडेट


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – संपूर्ण जानकारी हिंदी में


योजना का नाम:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY)


शुरू होने की तारीख: 18 फरवरी 2016


 उद्देश्य:

प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई करना। किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें खेती के लिए प्रेरित करना। कृषि को लाभकारी बनाना।



🌾 बीमित फसलें:

खरीफ: धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, बाजरा

रबी: गेहूं, जौ, चना, सरसों

वाणिज्यिक फसलें: गन्ना, कपास, आलू आदि


💰 किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम:

फसल का प्रकार प्रीमियम दर

खरीफ फसलें 2%
रबी फसलें 1.5%
वार्षिक/वाणिज्यिक फसलें 5%


> शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

नुकसान कब कवर होता है?

सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं कीट और रोगों से नुकसान फसल कटाई के बाद नुकसान (Post-Harvest Loss)
बीज अंकुरण में असफलता (कुछ मामलों में)
मुआवजा कैसे मिलता है अब अगर आप सभी इसमें कोई पूछे कि इसको लेकर मुआवजा कैसे मिलता है तो आपको बता दे किस तरीके में सबसे पहले आपको जिस दिन से हमें कोई अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिससे हम पहले ही बेनिफिट दे होता है इसी तरह पीएम फसल बीमा योजना में भी काम होता है आप अपने खेत के अनुसार जब बीमा पॉलिसी लेंगे तोता किया जाएगा कि आपकी अधिकतम कितनी पैसा मिलेगा उसके बाद अगर फसल कौन उसे पहुंचता है तो आपकी बीमा कंपनी इस बात करते हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ फिर आपको उसके मुहावरे के रूप में पैसे दिए जाते हैं
यह फॉर्मूला है...
थ्रेसहोल्ड फसल-वास्तविक फसल
----------------------------- X बीमित राशि
थ्रेसहोल्ड फसल

फसल बीमा योजना का फार्मूला:–
थ्रेसहोल्ड से मतलब वो पिछले 5 साल की औसत से है, जब फसल सबसे ज्यादा अच्छी रही हो। मान लीजिए किसान ने 7 साल में 1000, 2000, 2500, 800, 700, 3000, 2700 किलो फसल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन किया। इसमें से सबसे कम 2 साल यानी 800 और 700 को हटाकर बाकी पांचों को जोड़कर उनका औसत निकाला जाएगा। जैसे यहां औसत 11,200/5 यानी 2240 किलो प्रति हेक्टेयर होगा।



📝 आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन:

आधिकारिक वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/
PM Kisan App या CSC से भी आवेदन कर सकते हैं।


ऑफलाइन:

नजदीकी CSC केंद्र, कृषि कार्यालय या बैंक से संपर्क करें।



📄 आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड
खाता संख्या व पासबुक की कॉपी
जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
फसल बुआई का विवरण
फोटो



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📞 संपर्क सूत्र:

टोल फ्री नंबर: 1800-180-1111 / 1800-180-1551
वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/


 विशेष सूचना:

हर सीजन (खरीफ/रबी) के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि होती है। फसल नुकसान की स्थिति में समय पर रिपोर्ट करें।

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